
गुजरात: धर्मांतरण के आरोप में मिशरीज़ ऑफ़ चैरिटी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज
The Wire
गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2003 के तहत मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी के वडोदरा में संचालित एक शेल्टर होम के ख़िलाफ़ यह मामला दर्ज किया गया है. हालांकि, संगठन ने धर्मांतरण के आरोपों से इनकार किया है. आरोप है कि संगठन के शेल्टर होम में रह रहीं लड़कियों को ईसाई धर्म के ग्रंथों को पढ़ने और इसकी प्रार्थनाओं में भाग लेने को मजबूर किया जा रहा था.
वडोदराः गुजरात में मदर टेरेसा द्वारा संस्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी संगठन के खिलाफ हिंदू धर्म की भावनाएं आहत करने और युवा लड़कियों को ईसाई धर्म की ओर लुभाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.
गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2003 के तहत मिशनरीज ऑफ चैरिटी के वडोदरा में संचालित एक शेल्टर होम के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है. हालांकि, संगठन ने इन आरोपों से इनकार किया है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मयंक त्रिवेदी की शिकायत के आधार पर 12 दिसंबर को मकरपुरा पुलिस थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई.
दरअसल मयंक त्रिवेदी ने जिले के बाल कल्याण समिति के चेयरमैन के साथ नौ दिसंबर को मकरपुरा इलाके में मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित लड़कियों के एक बालगृह का दौरा किया था.