
गंगा में मिले शवों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा- मानवाधिकार आयोग जाएं
The Wire
एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कोरोना मृतकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नीति बनाने, दाह संस्कार, कोविड प्रभावित शवों को दफनाने और एंबुलेंस सेवाओं के लिए अधिक शुल्क को नियंत्रित करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी.
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कोरोना मृतकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नीति बनाने, दाह संस्कार, कोविड प्रभावित शवों को दफनाने और एंबुलेंस सेवाओं के लिए अधिक शुल्क को नियंत्रित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) जाने के लिए स्वतंत्र हैं. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता रॉबिन राजू ने अदालत को बताया कि गंगा नदी में कोरोना शवों के मिलने की घटनाओं के मद्देनजर मृतकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नीति बनाने के निर्देश मांगे गए हैं. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के संगठन ने इस मामले को हाईकोर्ट के समक्ष भी उठाया है लेकिन अभी तक इस संदर्भ में कुछ जरूरी कदम नहीं उठाए गए.More Related News