![खोरी गांव में अरावली वन भूमि पर हुए अवैध निर्माण गिराना जारी रखा जाए: सुप्रीम कोर्ट](http://thewirehindi.com/wp-content/uploads/2018/10/Supreme-court-PTI-new.jpg)
खोरी गांव में अरावली वन भूमि पर हुए अवैध निर्माण गिराना जारी रखा जाए: सुप्रीम कोर्ट
The Wire
सुप्रीम कोर्ट ने फ़रीदाबाद ज़िले के खोरी गांव के पास अरावली वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाए गए क़रीब दस हज़ार आवासीय निर्माण हटाने का आदेश दिया है. शीर्ष अदालत ने कुछ मैरिज हॉल के मालिकों के आवेदन पर सुनवाई करते हुए कहा कि फ़रीदाबाद नगर निगम को क़ानून के अनुसार कार्रवाई जारी रखनी चाहिए और अवैध ढांचों को ध्वस्त करना होगा.
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि फरीदाबाद (हरियाणा) के खोरी गांव में अरावली वन भूमि पर हुए सभी अवैध निर्माण को गिराना जारी रखा जाना चाहिए. वहीं, नगर निगम ने अदालत को बताया कि वहां पहले ही कुछ फार्महाउस को तोड़ा जा चुका है. शीर्ष अदालत ने कुछ मैरिज हॉल के मालिकों के आवेदन पर सुनवाई करते हुए कहा कि फरीदाबाद नगर निगम को कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रखनी चाहिए और अवैध ढांचों को ध्वस्त करना होगा. आवेदनकर्ताओं को नगर निगम से नोटिस मिले हैं. जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत के पिछले आदेश के अनुसार, हस्तक्षेप करने वालों को संबंधित प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतिकरण देना है, जो उन पर विचार करेगी. पीठ ने आवेदनकर्ताओं की ओर से पेश वकील से कहा, ‘निगम को आपके प्रस्तुतिकरण पर निर्णय लेने दें और उसके द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद हम विचार करेंगे कि क्या कार्रवाई की जा सकती है? आज, सभी अवैध ढांचों को ध्वस्त किया जा रहा है और इसे जारी रखना है.’More Related News