खोरी गांव मामला : SC ने हरियाणा सरकार से कहा- 8 हफ्ते का इंतजार ना करें, बेघर हुए लोगों का जल्द दें आवास
NDTV India
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि सिर्फ योग्य लोगों को ही शेल्टर मिलेगा . सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक हफ्ते का समय दिया है.
दिल्ली से सटे फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़फोड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए टाइम लाइन बताने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा है कि वो तोड़फोड़ से बेघर हुए योग्य लोगों को जल्द ही आवास प्रदान करे. अदालत ने सरकार को सुझाव दिया है कि वो 8 हफ्ते का इंतजार ना करे और आवेदन मिलते ही योग्य लोगों को आवास का प्रोविजलन आवंटन करे.More Related News