
खुशखबरी: NPS के तहत केंद्रीय कर्मचारी चुन सकते हैं ये दो विकल्प, मिलेगा बड़ा फायदा
ABP News
अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी इस संबंध में अपना विकल्प नहीं नहीं चुनते हैं तो पहले 15 वर्षों की सेवा के लिए पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ का एक विकल्प मौजूद रहेगा.सरकार एनपीएस के स्थान पर CCS पेंशन नियम 1972 की कवरेज प्राप्त करने के लिए केंद्र के कर्मचारियों के लिए एकमुश्त विकल्प का लाभ उठाने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को सीसीएस नियम 2021 के नियम 10 के तहत दो विकल्प मिलेंगे. सरकार ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में पुरानी पेंशन योजना या एनपीएस के तहत संचित पेंशन कोष से लाभ चुनने का विकल्प दिया है. अगर विकल्प नहीं चुनते तो क्या होगा?More Related News