खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत कवर नहीं किए गए 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने का निर्देश
The Wire
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल्याणकारी राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक प्रवासी श्रमिक को राशन कार्ड मुहैया कराए. अदालत ने अधिकारियों को अपने आदेश को लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया और सुनवाई की अगली तारीख 3 अक्टूबर तक केंद्र से स्थिति रिपोर्ट मांगी है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार (20 अप्रैल) को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ईश्रम पोर्टल में पंजीकृत लगभग आठ करोड़ प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड प्रदान करने का निर्देश दिया, जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर नहीं किया गया है.
पोर्टल में 28.6 करोड़ मजदूर पंजीकृत हैं. इसमें से 20.63 करोड़ राशन कार्ड से संबंधित आंकड़ों में दर्ज हैं.
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप छोकर द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस एमआर शाह की अगुवाई वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया.
पीठ ने कहा, ‘इसका मतलब है कि ईश्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले बाकी लोग अभी भी राशन कार्ड के बिना हैं. बिना राशन कार्ड के एक प्रवासी/असंगठित मजदूर या उसके परिवार के सदस्य योजनाओं के लाभ और यहां तक कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ से वंचित हो सकते हैं.’