
क्रूज़ ड्रग्स मामला: कोई साक्ष्य नहीं कि आर्यन और दो अन्य ने अपराध की साज़िश रची- कोर्ट
The Wire
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर को आर्यन ख़ान, उनके दोस्त अरबाज़ मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा को ज़मानत दी थी. शनिवार को जारी कोर्ट के विस्तृत आदेश में आर्यन के वॉट्सऐप चैट से ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया गया, जो दिखाता हो कि उन्होंने या सह-आरोपियों ने अपराध करने की साजिश रची हो.
मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई में क्रूज पोत में कथित तौर पर मादक पदार्थ बरामदगी के मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य को जमानत देने वाले अपने विस्तृत आदेश में कहा है कि प्रथमदृष्टया उसे आरोपियों के खिलाफ ऐसे कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं मिले हैं, जो ये दिखाते हों कि आरोपियों ने अपराध की साजिश रची थी.
जस्टिस एनडब्ल्यू सांब्रे की एकल पीठ ने 28 अक्टूबर को आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी. विस्तृत आदेश की प्रति शनिवार को मुहैया कराई गई.
अदालत ने कहा कि आर्यन खान के मोबाइल फोन से लिए गए वॉट्सऐप चैट से पता चलता है कि ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं पाया गया, जो दिखाता हो कि उन्होंने, मर्चेंट और धमेचा और मामले के अन्य आरोपियों ने अपराध करने की साजिश रची हो.
इसमें यह भी कहा गया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने आर्यन खान का जो स्वीकृति बयान दर्ज किया है, उस पर केवल जांच के मकसद से गौर किया जा सकता है और उसका इस्तेमाल यह निष्कर्ष निकालने के लिए हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता कि आरोपी ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई अपराध किया है.