
क्रिप्टोकरेंसी से कमाई में लगेगा 30 फीसदी का टैक्स, जानिए आप पर कैसे पड़ेगा असर
Zee News
नए वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत के साथ क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार से होने वाली आय पर शुक्रवार से 30 प्रतिशत कर लगेगा. साथ ही कई आयकर प्रस्ताव भी लागू हो जाएंगे.
नई दिल्लीः नए वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत के साथ क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार से होने वाली आय पर शुक्रवार से 30 प्रतिशत कर लगेगा. साथ ही कई आयकर प्रस्ताव भी लागू हो जाएंगे. इसके साथ ही 50 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति की बिक्री पर एक प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने के संशोधित दिशा-निर्देश भी एक अप्रैल से लागू होंगे.
आयकर रिटर्न में मिलेगा संशोधन का विकल्प संशोधित नियमों के अनुसार रिटर्न या स्टांप शुल्क मूल्य, जो भी अधिक हो, उस पर एक प्रतिशत का टीडीएस काटा जाएगा. अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से मूल आईटीआर में कोई चूक होने पर आयकरदाताओं के पास अपने आयकर रिटर्न में संशोधन करने का विकल्प होगा.