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क्या है ईशनिंदा, जिसपर मुस्लिम-बहुल देशों में है मौत की सजा, क्या कहता है भारत का कानून?
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NIT श्रीनगर के हिंदू स्टूडेंट को लेकर पूरी घाटी भड़की हुई है. हालात इतने खराब हैं कि कैंपस में पढ़ाई-लिखाई बंद हो चुकी, हॉस्टल खाली हैं और चारों ओर अर्धसैनिक बल तैनात हैं. आरोप है कि छात्र ने सोशल मीडिया पर ईशनिंदा की. ईशनिंदा को लेकर कड़े कानूनों की बात हो रही है. वैसे मुस्लिम देशों में इस्लाम के अपमान पर मौत तक की सजा है.
कश्मीर के नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी (NIT) में पढ़ते एक छात्र पर स्थानीय मुस्लिमों से लेकर सोशल मीडिया तक गरमाया हुआ है. बुधवार को शुरू हुए इस विरोध की जड़ में कथित तौर पर ईशनिंदा है. स्थानीय लोग दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के हिंदू स्टूडेंट ने अपने इंस्टग्राम पर वीडियो शेयर किया, जिसमें इस्लाम का अपमान था. इस आरोप के साथ प्रोटेस्टर सर तन से जुदा जैसे नारे लगा रहे और छात्र को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं.
मामले का दूसरा एंगल भी है बताया जा रहा है कि चूंकि छात्र ने अपनी परिचित लोकल कश्मीरी लड़की के साथ तस्वीर डाली थी इसलिए लोग नाराज थे और मौके की तलाश में थे. आरोपी ने अपनी वीडियो में कुछ कहा नहीं था, बल्कि हमास के संस्थापक के बेटे की वीडियो शेयर की थी, जिसमें वो चरमपंथ के खिलाफ बोल रहा है. लेकिन लोकल्स ने छात्र को ही घेरते हुए उसपर ईशनिंदा का आरोप लगा दिया.
फिलहाल क्या हो रहा है? आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 153 (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास या भाषा के आधार पर शत्रुता) और धारा 295 (पूजा स्थल को अपवित्र या क्षतिग्रस्त करना) के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है. साथ ही एनआईटी ने उसे सालभर के लिए कॉलेज से हटा दिया है. इस बीच प्रोटेस्टर मांग कर रहे हैं कि छात्र को इससे भी कड़ी सजा दी जाए, जैसे फांसी.
क्या है ईशनिंदा? नाम से ही इसका मतलब साफ है- ईश्वर के बारे में अपशब्द कहना या किसी भी तरह का ऐसा संकेत देना जो ईश्वर की निंदा करता हो. इसमें शब्द ही नहीं, वीडियो और तस्वीरें तक शामिल हैं. यहां तक कि कार्टून भी ईश्वर की इमेज के खिलाफ नहीं जा सकते.
किन देशों में है कानून? मुस्लिम-बहुत सारे देशों में इसके खिलाफ कानून है. अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां से लगातार ऐसी खबरें आती हैं, जिसमें ईशनिंदा के आरोप में लोगों को मार दिया गया. ऐसे लोग कानून तक पहुंचने से पहले ही भीड़ के गुस्से के शिकार हो जाते हैं. ईशनिंदा पर सबसे पहले ब्रिटेन ने साल 1860 में कानून बनाया, जो 1927 में संशोधित हुआ. बाद में मुस्लिम देश इसे लेकर और कट्टर होते चले गए.
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