क्या पाकिस्तान से भागकर आई सीमा हैदर को मिलेगी भारतीय नागरिकता, जानें क्या कहता है कानून
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जेल से रिहा होने के बाद पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने सरकार से भारत की नागरिकता की गुहार लगाई है. महिला का कहना है कि वह मुसलमान से हिंदू बन गई है. अगर अब उसे पाकिस्तान भेजा जाता है, तो उसकी जान को खतरा होगा. अब सवाल ये है कि क्या सीमा को भारत की नागरिकता मिल सकती है या नहीं? क्या कहता है इस पर कानून चलिए जानते हैं विस्तार से...
पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और उसके उत्तर प्रदेश निवासी सचिन को कोर्ट से जमानत मिल गई है. सीमा का दावा है कि उसने नेपाल के मंदिर में हिंदू-रीति रिवाज से शादी की है. उसने अपने बच्चों का और खुद का धर्म भी बदल लिया है. वह पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती. सचिन के साथ भारत में ही रहना चाहती है. इसके लिए उसने सरकार से भारत की नागरिकता की गुहार लगाई है.
लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या पाक महिला को भारतीय नागरिकता मिलनी चाहिए ? जानकारों के मुताबिक, पाकिस्तानी महिला सीमा को नागरिकता देने से पहले यह देखा जाएगा कि क्या उनकी शादी वैध है? यदि शादी वैध है और वह भारत की नागरिकता की मांग करती है तो सरकार मानवता या दया के आधार पर नागरिकता दे सकती है.
पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं जिनमें पीड़ित अपने देश में वापस जाने से जान को खतरा बताकर सरकार से नागरिकता की मांग की थी. हालांकि, इस पर अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है.
यदि महिला ने भारतीय नागरिक सचिन से शादी की है और वह वैध है तो सरकार को उसे नागरिकता देने में कोई दिक्कत नहीं होगी. हालांकि, पुलिस ने महिला पर अवैध रूप से भारत में आने का मामला दर्ज किया है, उसकी जांच अलग चलती रहेगी. लेकिन महिला अगर यहां की नागरिकता के लिए मांग करती है तो उसे यह दी जा सकती है.
बच्चों के लिए उन्हें एडॉप्शन डील करानी पड़ेगी जिसके तहत बच्चों को उनके साथ रहने की परमिशन मिल जाएगी और आगे उन्हें भी नागरिकता मिल सकती है.
चलिए जानते हैं कानून के हिसाब से भारत का नागरिक कौन होता है और यहां की नागरिकता किस आधार पर मिलती है?
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