
क्या घर-घर जाकर कोविड-19 टीका लगाने पर हो रहा विचार? जानें बंबई HC से क्या बोली केन्द्र सरकार
ABP News
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ ने पूर्व में केंद्र से बीएमसी के उस अनुरोध पर केंद्र की प्रतिक्रिया मागी थी, जिसमें बीएमसी ने बुजुर्गों, बिस्तर पर पड़े लोगों और इसी श्रेणी के नागरिकों का घर-घर जाकर टीकाकरण करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया था.
केंद्र सरकार ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि वर्तमान में उसके राष्ट्रीय दिशा-निर्देश घर-घर जाकर कोविड-19 टीका लगाने की अनुमति नहीं देते. केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सिंह ने कहा कि कुछ राज्य सरकारों और नगर निकायों ने केंद्र के परामर्श दिशा-निर्देशों को नजरअंदाज करने का निर्णय लिया था और वे नागरिकों की विशेष श्रेणी के लिए घर-घर जाकर कोविड-19 का टीका लगा रहे थे, लेकिन अब तक इस तरह के अभियान को राष्ट्रीय नीति के तौर पर लागू करना संभव नहीं था. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की पीठ ने पूर्व में केंद्र से बृह्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के उस अनुरोध पर केंद्र की प्रतिक्रिया मागी थी, जिसमें बीएमसी ने बुजुर्गों, बिस्तर पर पड़े लोगों और इसी श्रेणी के नागरिकों का घर-घर जाकर टीकाकरण करने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया था. अनिल सिंह इसी का जवाब दे रहे थे.More Related News