क्या गिरफ्तार होंगी शेख हसीना? बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने जारी किया अरेस्ट वॉरेंट
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पिछले साल अगस्त में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद अवामी लीग सरकार गिर गई थी और पूर्व पीएम शेख हसीना भागकर भारत आ गई थीं. ट्रिब्यूनल ने अब तक उनके खिलाफ तीन मामले दर्ज किए हैं. आईसीटी के एक अधिकारी ने कहा, 'ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मोजुमदार ने अभियोजन पक्ष की याचिका पर सुनवाई के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया.'
बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल (आईसीटी) ने सोमवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व सैन्य जनरलों व एक पूर्व पुलिस प्रमुख सहित 11 अन्य लोगों के खिलाफ 'जबरन गायब किए जाने' की घटनाओं में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया.
पिछले साल अगस्त में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद अवामी लीग सरकार गिर गई थी और पूर्व पीएम शेख हसीना भागकर भारत आ गई थीं. ट्रिब्यूनल ने अब तक उनके खिलाफ तीन मामले दर्ज किए हैं. आईसीटी के एक अधिकारी ने कहा, 'ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मोजुमदार ने अभियोजन पक्ष की याचिका पर सुनवाई के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया.'
12 लोगों को गिरफ्तार करने के निर्देश
पुलिस महानिरीक्षक को शेख हसीना समेत 12 लोगों को गिरफ्तार करने और कई सौ लोगों के जबरन गायब होने की शिकायतों पर दर्ज मामले में 12 फरवरी को ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश करने का आदेश दिया गया है.
इस मामले में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के तत्कालीन रक्षा सलाहकार मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) तारिक अहमद सिद्दीकी और पूर्व आईजीपी बेनजीर अहमद का भी नाम है. सिद्दीकी फिलहाल हिरासत में हैं, जबकि अहमद फरार बताए जा रहे हैं.
गिरफ्तारियां नहीं हुईं तो देनी होगी प्रोग्रेस रिपोर्ट
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पिछले साल अगस्त में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद अवामी लीग सरकार गिर गई थी और पूर्व पीएम शेख हसीना भागकर भारत आ गई थीं. ट्रिब्यूनल ने अब तक उनके खिलाफ तीन मामले दर्ज किए हैं. आईसीटी के एक अधिकारी ने कहा, 'ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मोजुमदार ने अभियोजन पक्ष की याचिका पर सुनवाई के बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया.'