क्या एक विवाहित का दूसरे अविवाहित के संग रहना 'लिव इन रिलेशनशिप' माना जाएगा, जानिए- कानून क्या कहता है
ABP News
साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशन के बारे में दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले पर कहा था कि केवल एक दूसरे के साथ रहने या रातभर किसी के साथ गुजारने से इसे घरेलू संबंध नहीं कहा जा सकता है.
भारत में 'लिव इन रिलेशनशिप' का कल्चर तेजी से बढ़ रहा है. अब विवाहित महिला या पुरुष का किसी अविवाहित के संग रहने को भी 'लिव इन रिलेशनशिप' नाम दिया जाने लगा है. हाल ही में बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने दावा किया है कि निखिल जैन के साथ उनकी शादी कानूनी नहीं, बल्कि 'लिव इन रिलेशनशिप' है. उनका तर्क है कि शादी तुर्की में हुई थी और इसे भारतीय कानून के अनुसार मान्यता नहीं मिली है. नुसरत जहां का कहना है कि क्योंकि यह अंतरधार्मिक विवाह था, इसलिए इसे भारत में विशेष विवाह अधिनियम के तहत मान्यता की जरूरत है. बता दें, 19 जून 2019 को नुसरत जहां और बिजनेसमैन निखिल जैन शादी के बंधन में बंधे थे. अब पिछले छह महीने से दोनों एक साथ नहीं रह रहे हैं.More Related News