क्या आपके पास भी है कटे-फटे नोट तो रिजर्व बैंक के इस नियम को जरूर जान लीजिए
ABP News
कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियम बनाए हैं. इसके तहत 14 तरह के नोट बदले जाते हैं.
नई दिल्ली: कई लोगों के पास कभी-कभी कोई नोट ऐसा आ जाता है कि वह या तो फटा हुआ होता है या कभी खुद से फटा जाए. लगभग सभी लोगों के साथ कभी न कभी ऐसा हुआ जरूर होगा. ऐसे में लोग या तो दुकानदार के पास इसे बदलने की मिन्नत करते हैं या कमीशन के आधार पर बदलवा लेते हैं. हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस संबंध में नियम बनाया हुआ है. आरबीआई कटे-फटे नोट को साइज के हिसाब से बदलता है. इसके लिए आरबीआई ने कुछ मानक तय किए हैं. अगल-अलग नोटों के लिए अलग-अलग नियमदेश में 14 तरह के नोट चल रहे हैं. इनमें से 12 तरह के नोट तो बदल जाते थे, लेकिन 200 और 2000 के नोटों को बदलने के लिए कोई नियम नहीं था. अब रिजर्व बैंक ने नया नियम जारी कर दिया है. 5 सितंबर 2018 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक गजट जारी कर नोटों को बदलने का नियम तय कर दिया है. देश में चल रहे कुल 14 तरह के कटे-फटे नोटों को कुछ शर्तों के साथ बदला जा सकता है. एक रुपये से 20 रुपये तक के नोटों को बदलने के लिए आरबीआई कोई पैसा नहीं लेता. हालांकि इसके लिए कटे-फटे नोटों की लंबाई निश्चित होनी चाहिए. यानी क्षतिग्रस्त होने के बाद नोटों की लंबाई के हिसाब से नोट बदले जाते हैं.More Related News