
कोविड-19 महामारीः जून 2021 तक बढ़ाई गई सभी वाहनों के दस्तावेज़ों की वैधता
NDTV India
सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने वाहनों के दस्तावेज़ों की वैधता को आधिकारिक तौर पर जून 2021 तक बढ़ा दिया है. जानें किन दस्तावेज़ों की वैधता बढ़ाई गई?
सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने वाहनों के दस्तावेज़ों की वैधता को आधिकारिक तौर पर जून 2021 तक बढ़ा दिया है. मंत्रालय द्वारा यह फैसला कोविड-19 महामारी को देखते हुए लिया गया है. सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक डायरेक्टरी भी जारी की है जिसमें वाहनों के कागज़ों की वैधता को बढ़ाकर 30 जून 2021 तक करने का आदेश दिया गया है. इस नोटिफिकेशन की मानें तो 31 मार्च के बाद अमान्य होने वाले वाहन दस्तावेज़ जून तक मॉन्य माने जाएंगे जिनमें फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, ड्राइविंग लायसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अलावा कई अन्य शामिल हैं.More Related News