
कोविड-19: कोर्ट ने केंद्र से अस्पतालों में भर्ती के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने के बारे में पूछा
The Wire
भर्ती के मामलों में अस्पतालों द्वारा मरीज़ों से की जा रही मनमानी और अन्यायपूर्ण व्यवहार के मद्देनज़र सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. अदालत को बताया गया था कि कोविड-19 संक्रमित मरीज़ों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ अस्पताल स्थानीय पते का प्रमाण मांग रहे हैं.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह अस्पतालों में कोविड मरीजों की भर्ती के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने के संबंध में जानकारी मांगी है. इससे पहले अदालत को यह बताया गया था कि कोविड-19 संक्रमित मरीजों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के कुछ अस्पताल स्थानीय पते का प्रमाण मांग रहे हैं. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ देश में कोविड-19 प्रबंधन से संबंधित एक स्वत: संज्ञान मामले पर सुनवाई कर रही थी. पीठ में जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस रवींद्र भट्ट भी शामिल हैं. पीठ ने कहा, ‘केंद्र को मरीजों के दाखिले के लिए एक समान नीति बनानी होगी.’ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के दौरान एक वकील ने कहा कि एक व्यक्ति को नोएडा के अस्पताल में दाखिला देने से इसलिए इनकार कर दिया गया, क्योंकि उसके आधार कार्ड पर मुंबई का पता था.More Related News