
कोविड-19 के इलाज के नाम पर लोगों का शोषण नहीं होना चाहिए: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
The Wire
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन के सदस्यों ने अधिक फ़ीस लेने से बचने को कहा है. अदालत ने कोविड-19 मरीज़ों के इलाज से संबंधित दर का निर्धारण कर इसका प्रचार-प्रसार करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है.
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) और मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन के सदस्यों से कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर वे इलाज के दौरान अत्यधिक फीस लेकर मरीजों का शोषण न करें. मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की पीठ ने अपने आदेश में यह बात कही. अदालत ने कोविड-19 मरीजों के इलाज से संबंधित दर-सूची का निर्धारण कर इसका प्रचार-प्रसार करने का सरकार को निर्देश दिया. अदालत ने कहा, ‘कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते देश के सामने मौजूदा संकट के समय में उनके (एसोसिएशन) सदस्यों को मरीजों से अधिक दर वसूल कर उनका शोषण करने से बचना चाहिए.’More Related News