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कोविड से मौत पर मुआवजे को लेकर SC ने गुजरात सरकार को लगाई फटकार, कहा- पीड़ा व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं
NDTV India
गुजरात के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को तलब करने की चेतावनी देते हुए कोर्ट ने कहा कि यह उन लोगों के साथ नहीं किया जा सकता है जो पहले से ही इतना पीड़ित है. सरकार को विरोध करने के बजाय मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोविड से हुई मौत (Covid 19 Deaths) पर 50,000 रुपये मुआवजे के मामले पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार (Gujarat Government) को मुआवजे के दावों को प्रमाणित करने के लिए जांच समिति बनाने के लिए फटकार लगाई है. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार ने कोविड पीड़ितों के परिजनों को मुआवजे के लिए दर-दर भटकने को मजबूर किया है. गुजरात के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को तलब करने की चेतावनी देते हुए कोर्ट ने कहा कि यह उन लोगों के साथ नहीं किया जा सकता है जो पहले से ही इतना पीड़ित है. सरकार को विरोध करने के बजाय मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए. आपके अधिकारी इसे विपरीत तरीके से लेते हैं. लोग अभी भी पीड़ित हैं और यही सच्चाई है.