
कोविड टीकाकरण में जजों, वकीलों को प्राथमिकता देना भेदभावकारी होगा, कोर्ट में बोली केंद्र सरकार
NDTV India
केंद्र ने अपने एफिडेविट में कहा, कोविड-19 टीकाकरण अभियान वकीलों के लिए एक अलग वर्ग के आधार पर नहीं चलाया जा सकता है. पेशे के आधार पर टीकाकरण को प्राथमिकता देना राष्ट्रीय हित में नहीं है, इससे देश में भेदभाव पैदा होगा.
केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि कोविड -19 टीकाकरण अभियान में न्यायाधीशों, वकीलों और कानूनी बिरादरी के अन्य सदस्यों को प्राथमिकता देना भेदभावपूर्ण होगा. एक जनहित याचिका पर केंद्र ने एक नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि पेशे के आधार पर टीकाकरण के लिए किसी को सूचीबद्ध करना राष्ट्र के हित में नहीं है. PIL में जजों, वकीलों, कोर्ट के कर्मचारियों और कानूनविदों को प्राथमिकता के तौर पर पहले टीका देने की मांग की गई थी.More Related News