![कोविड के दौरान चेहरा ढकना सुरक्षा कवच, अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क पहनना अनिवार्य: हाईकोर्ट](http://thewirehindi.com/wp-content/uploads/2021/04/Covid-guidelines-mask-car-pti.jpg)
कोविड के दौरान चेहरा ढकना सुरक्षा कवच, अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क पहनना अनिवार्य: हाईकोर्ट
The Wire
दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों की उन चार याचिकाओं को ख़ारिज करते हुए ये टिप्पणी की, जिनमें अकेले निजी वाहन चलाते हुए मास्क न पहनने के लिए चालान काटने को चुनौती दी गई थी. अदालत ने चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि अगर किसी वाहन में केवल एक व्यक्ति है तो उसे भी सार्वजनिक स्थान माना जाएगा.
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान चेहरे को ढकना ‘सुरक्षा कवच’ की तरह है और निजी वाहन में ड्राइविंग करते हुए अकेले होने के बावजूद भी मास्क पहनना अनिवार्य है. जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने निजी वाहन में अकेले ड्राइविंग करते हुए मास्क नहीं पहनने पर चालान काटने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से भी इनकार करते हुए कहा कि अगर किसी वाहन में केवल एक व्यक्ति बैठा है तो उसे भी सार्वजनिक स्थान माना जाएगा. अदालत ने कहा, ‘कोविड-19 महामारी के संदर्भ में मास्क पहनना अनिवार्य है.’ अदालत ने कहा कि मास्क पहनना जरूरी है चाहे किसी व्यक्ति ने टीका लगवा रखा हो या नहीं. जस्टिस सिंह ने वकीलों की उन चार याचिकाओं को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां की जिनमें अकेले निजी वाहन चलाते हुए मास्क न पहनने के लिए भी ‘चालान’ काटने को चुनौती दी गई थी.More Related News