कोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा आज़म ख़ान के जौहर विश्वविद्यालय की ज़मीन के अधिग्रहण पर रोक लगाई
The Wire
साल 2005 में समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को संस्थान के लिए दी गई जमीन के संबंध में कुछ शर्तों के उल्लंघन के कारण राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू की थी. एडीएम की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी ने जनवरी, 2021 में 12.5 एकड़ से अधिक की जमीन वापस लेने का आदेश पारित किया था. ट्रस्ट ने इसे हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी, हालांकि उसने एसडीएम के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था.
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने जमीन के संबंध में कुछ शर्तों का पालन नहीं करने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को दी गई भूमि के अधिग्रहण के लिए शुरू की गई प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.
वर्ष 2005 में समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को संस्थान के लिए दी गई जमीन के संबंध में कुछ शर्तों के उल्लंघन के कारण राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू की थी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है.
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, एडीएम की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी ने जनवरी 2021 में 12.5 एकड़ से अधिक की जमीन वापस लेने का आदेश पारित किया था. ट्रस्ट ने इसे हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी, हालांकि उसने एसडीएम के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था.