
कोर्ट ने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान कोविड दिशानिर्देशों का पालन करने का दिया आदेश
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पीठ ने कहा कि हम एक असाधारण स्थिति से गुजर रहे हैं और इसके लिए असाधारण उपायों की जरूरत है. पीठ में न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी भी शामिल थे. पीठ ने कहा कि यह जनहित में है कि प्रशासन सुनिश्चित करे कि सभी पक्ष कोविड संबंधी सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें, जिनमें चुनाव प्रचार गतिविधियों से जुड़े लोग भी शामिल हैं.
कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने मंगलवार को निर्देश दिया कि कोरोना वायरस (Coronavirus) मामलों में फिर से तेजी के मद्देनजर, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों (West Bengal Assembly Elections) के सिलसिले में राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार के दौरान स्वास्थ्य संबंधी सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए. मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने इस संबंध में दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए और यदि आवश्यक हो तो पुलिस अधिकारियों की सहायता ली जाए.More Related News