कोरोना से मौत के लिए 4 लाख मुआवजा देना संभव नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट कहा- इस तरह खाली हो जाएगा राज्यों का आपदा कोष
ABP News
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब के लिए 10 दिन का समय देते हुए 21 जून को अगली सुनवाई की बात कही थी. अब सुनवाई से पहले दाखिल हलफनामे में केंद्र ने बताया है कि इस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता.
नई दिल्ली: कोरोना से मरने वाले सभी लोगों के परिवार को 4 लाख रुपये मुआवजा देने में केंद्र ने असमर्थता जताई है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने बताया है कि इस तरह का भुगतान राज्यों के पास उपलब्ध स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) से होता है. अगर राज्यों को हर मृत्यु के लिए 4 लाख रुपए के भुगतान का निर्देश दिया गया तो उनका पूरा फंड खत्म हो जाएगा. इससे कोरोना से निपटने की तैयारी के साथ ही बाढ़, चक्रवात जैसी आपदाओं से भी लड़ पाना असंभव हो जाएगा. केंद्र ने कहा है कि इस वित्त वर्ष में राज्यों को 22,184 करोड़ रुपए SDRF में दिए गए. इसका एक बड़ा हिस्सा कोरोना से लड़ने में खर्च हो रहा है. केंद्र ने 1.75 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज घोषित किया है. इसमें गरीबों को मुफ्त राशन के अलावा वृद्ध, दिव्यांग, असमर्थ महिलाओं को सीधे पैसे देने, 22.12 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वर्कर्स को 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर देने जैसी कई बातें शामिल हैं. इस समय केंद्र और राज्यों को राजस्व की कम प्राप्ति हो रही है. ऐसे में करना से हुई 3 लाख 85 हज़ार मौतों के लिए 4-4 लाख रुपए का भुगतान करना आर्थिक रूप से बहुत कठिन है. राज्यों को इसके लिए बाध्य किया गया तो आपदा प्रबंधन के दूसरे अनिवार्य कार्य प्रभावित होंगे.More Related News