कोरोना से मरने वालों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजे की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
ABP News
कोर्ट ने यह भी कहा कि मृत्यु प्रमाणपत्र में कोरोना को मौत की वजह लिखने को लेकर सरकार की नीति और ICMR के निर्देशों को रिकॉर्ड पर रखा जाए.
नई दिल्ली: कोरोना से मरने वाले सभी लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है. याचिका में यह भी कहा गया है कि मरने वाले लोगों के मृत्यु प्रमाणपत्र में मौत की सही वजह दर्ज की जानी चाहिए, ताकि उनके परिवार को मुआवजा मिल सके. कोर्ट ने आज केंद्र को जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया. मामले को 11 जून को सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर 2 वकीलों गौरव कुमार बंसल और रीपक कंसल की तरफ से याचिका दाखिल की गई है. इनमें कहा गया है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा-12 में आपदा से मरने वाले लोगों के लिए सरकारी मुआवजे का प्रावधान है. पिछले साल केंद्र ने सभी राज्यों को कोरोना से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए कहा था. इस साल ऐसा नहीं किया गया है. इस पर जस्टिस अशोक भूषण और एम आर शाह की बेंच ने पूछा कि क्या किसी राज्य ने अपनी तरफ से ऐसा मुआवजा दिया है? वकील ने कहा कि ऐसा किसी राज्य ने नहीं किया है.More Related News