
कोरोना संकट के बीच आयकर विभाग ने अस्पतालों के लिए राहत का ऐलान किया
NDTV India
आयकर विभाग (Income Tax) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, गंभीर कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269ST के प्रावधान के तहत अस्पतालों/चिकित्सा सुविधाओं आदि को कोरोना मरीजों के इलाज के एवज में लिए जाने वाले नकद भुगतान दो लाख या उससे अधिक पर राहत प्रदान करता है. मरीज और भुगतानकर्ता के PAN या आधार की डिटेल मिलने के बाद 01.04.2021 से 31.05.2021 की अवधि के लिए यह छूट दी जा रही है.
देश में कोरोना महामारी (COVID-19) की दूसरी लहर के दौर में कई राज्यों में अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं. कोविड मरीजों के लिए अस्थायी बेड व अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं युक्त बेड तैयार किए जा रहे हैं. केंद्र सरकार की ओर से अब अस्पतालों और मेडिकल डिस्पेंसरीज़ के लिए राहत का ऐलान किया गया है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) आईटी अधिनियम 1961 की धारा 269ST के प्रयोजन के लिए COVID उपचार प्रदान करने वाले अस्पतालों और चिकित्सा औषधालयों को छूट देता है. 1 अप्रैल से 31 मई, 2021 के दौरान कोरोना मरीज की ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए, रोगी और भुगतानकर्ता के PAN या आधार डिटेल मिलने पर यह छूट दी जा रही है.More Related News