
कोरोना वाले डायलर ट्यून को दिल्ली HC ने बताया ‘परेशान करने वाला’, केंद्र सरकार से कही ये बात
ABP News
दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ ने केंद्र से कहा कि हमें पता नहीं कि आप कितने दिनों से एक परेशान करने वाला संदेश सुना रहे हैं. आप लोगों को वैक्सीन लगवाने का संदेश सुना रहे हैं जबकि आपके पास पर्याप्त टीका उपलब्ध नहीं है.
नई दिल्ली: लोगों से टीका लगवाने का अनुरोध करने वाली केन्द्र सरकार की डायलर ट्यून की आलोचना करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि हमें नहीं पता कितने दिनों से यह परेशान करने वाला संदेश बज रहा है और लोगों से टीका लगवाने को कह रहा है जबकि पर्याप्त संख्या में टीका उपलब्ध नहीं है. न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा, ‘‘लोग जब कॉल करते हैं तो, हमें नहीं पता कि आप कितने दिनों से एक परेशान करने वाला संदेश सुना रहे हैं कि लोगों को टीका लगवाना चाहिए, जबकि आपके (केन्द्र सरकार) पास पर्याप्त टीका नहीं है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘आप लोगों का टीकाकरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि टीका लगवाएं. कौन लगवाएगा टीका, जबकि टीका ही नहीं है. इस संदेश का मतलब क्या है.’’More Related News