
कोरोना के चलते अनाथ हुए बच्चों की राज्य सरकारें करें देखभाल: सुप्रीम कोर्ट
ABP News
जस्टिस एन नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस की बेंच में देश भर के चाइल्ड केयर होम में रहने वाले बच्चों को कोरोना से बचाने के मामले पर सुनवाई चल रही थी. इसी दौरान मामले के एमिकस क्यूरी वकील गौरव अग्रवाल ने कोर्ट को जानकारी दी कि बहुत से बच्चों के माता-पिता में से एक की या दोनों की मृत्यु कोरोना के चलते हुई है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी राज्य सरकारों से यह कहा कि वह पिछले साल से लेकर अब तक कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों की पहचान करें और उनकी देखभाल के लिए कदम उठाएं. आज एक मामले पर सुनवाई के दौरान हजारों की संख्या में बच्चों के कोरोना के चलते अनाथ होने का मसला कोर्ट में उठा. कोर्ट ने कहा कि ऐसे बच्चों की ज़रूरतों का ध्यान रखना राज्य सरकारों का दायित्व है. जस्टिस एन नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस की बेंच में देश भर के चाइल्ड केयर होम में रहने वाले बच्चों को कोरोना से बचाने के मामले पर सुनवाई चल रही थी. इसी दौरान मामले के एमिकस क्यूरी वकील गौरव अग्रवाल ने कोर्ट को जानकारी दी कि बहुत से बच्चों के माता-पिता में से एक की या दोनों की मृत्यु कोरोना के चलते हुई है. इसके अलावा कई मामलों में परिवार के लिए कमाने वाले सदस्य की मौत के चलते भी बच्चों को मदद की तत्काल आवश्यकता है. यह भी देखा जा रहा है कि इस तरह के बच्चों को लोग अवैध तरीके से गोद ले रहे हैं.More Related News