
कोरोना के कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इन कैदियों को 90 दिन के पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया
NDTV India
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैदियों और जेल कर्मचारियों के लिए नियमित COVID टेस्ट व्यवस्था हो और COVID उपचार उनके लिए उपलब्ध होना चाहिए. जेलों में सफाई रखी जानी चाहिए. देशभर की जेलों में लगभग 4 लाख कैदी हैं.
देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. कोरोना की वजह से जेलों में बंद कैदी भी संक्रमित हो रहे हैं. इस बीच, महामारी के कारण कैदियों को रिहा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत आदेश जारी किया. कोर्ट ने कहा कि जेल के कैदियों के बीच COVID -19 का तेजी से प्रसार गंभीर चिंता का विषय है. राज्य सरकार महामारी के दौरान जेल में बंद कैदियों को पैरोल पर रिहा करे. प्रत्येक राज्य में गठित कमेटी यह निर्धारित करे कि किस अपराध के मानदंड पर कैदियों को छोड़ा जा सकता है.More Related News