कोरोना काल में जेलों की भीड़ पर बोला सुप्रीम कोर्ट- 7 साल से कम सजा वाले आरोपियों को छोड़ा जाए
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ''कोरोना महामारी को देखते हुए सभी आरोपियों को जेल तक लाने की जरूरत नहीं है. ऐसे आरोपी जिन्हें अधिकतम सात साल की सजा की संभावना है उन्हें जेल में डालने की फिलहाल जरूरत नहीं है.''
कोरोना वायरस और जेलों में कैदियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश देते हुए कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए सभी आरोपियों को जेल तक लाने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने कहा है कि ऐसे आरोपी जिन्हें अधिकतम सात साल की सजा की संभावना है उन्हें जेल में डालने की फिलहाल जरूरत नहीं है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी को देखते हुए आदेश दिया है कि सभी कैदियों को पर्याप्त मात्रा में मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए. पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने सात साल से कम की सजा वाले मामलों में आरोपियों को अस्थायी तौर पर रिहा करने का आदेश दिया था, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र को हाई पावर्ड कमिटी गठित करने का आदेश दिया था जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर कैदियों को कुछ दिन की छुट्टी देनी थी. केंद्र और राज्यों द्वारा बनाई गई समितियों को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से कहा है कि वे ऐसे कैदियों की पहचान करें जिन्हें अभी अस्थायी पर छोड़ा जा सकता है.सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह रही कि खींवसर को तीन क्षेत्रों में बांटकर देखा जाता है और थली क्षेत्र को हनुमान बेनीवाल का गढ़ कहा जाता है. इसी थली क्षेत्र में कनिका बेनीवाल इस बार पीछे रह गईं और यही उनकी हार की बड़ी वजह बनी. आरएलपी से चुनाव भले ही कनिका बेनीवाल लड़ रही थीं लेकिन चेहरा हनुमान बेनीवाल ही थे.
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