कोरोनावायरस: मोटर वाहन दस्तावेज़ों की वैधता 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ाई गई
NDTV India
फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी जैसे सभी मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है.
COVID-19 महामारी की ताज़ा स्थिति के मद्देनजर, केंद्रिय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है. वैधता मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत आने वाले दस्तावेजों पर मान्य होगी. इनमें फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट (सभी प्रकार), ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और अन्य मोटर वाहन दस्तावेज शामिल हैं, जिनकी वैधता लॉकडाउन के कारण बढ़ाई नहीं की जा सकी थी. 1 फरवरी, 2020 और 30 सितंबर, 2021 तक समाप्त होने वाली वैधता इसमें शामिल है.More Related News