कोरोनाः चुनाव आयोग ने झाड़ा पल्ला, कहा गाइडलाइन लागू कराना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं - प्रेस रिव्यू
BBC
मद्रास हाई कोर्ट ने देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को ज़िम्मेदार ठहराया था. अख़बारों की महत्वपूर्ण ख़बरें.
निर्वाचन आयोग ने अपने एक बयान में कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोविड-19 के लिए जारी दिशा-निर्देश को लागू कराने की ज़िम्मेदारी राज्य के अधिकारियों की थी. द हिंदू अख़बार की ख़बर के अनुसार, निर्वाचन आयोग का यह बयान मद्रास हाईकोर्ट की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान चुनावी रैलियों को इजाज़त देने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की थी. सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस संजीब बनर्जी ने चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वकील से कहा कि, "कोरोना की दूसरी लहर के लिए केवल और केवल चुनाव आयोग ज़िम्मेदार है." चुनाव आयोग से नाराज़ चीफ़ जस्टिस संजीब बनर्जी ने यहां तक कहा था कि "चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का आरोप लगाया जाना चाहिए." जस्टिस बनर्जी ने कहा कि कोर्ट से स्पष्ट आदेश के बावजूद आयोग चुनाव प्रचार के दौरान फेसमास्क और सैनिटाइज़र के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों को पूरी तरह लागू नहीं कर पाया.More Related News