केरल HC का आदेश- यौन उत्पीड़न के पीड़ित नाबालिग बच्चे का संरक्षण माता-पिता को दे बाल कल्याण समिति
ABP News
कक्षा नौवीं के छात्र 14 वर्षीय लड़के का इस वर्ष फरवरी में रिश्ते की बहन (22) ने यौन उत्पीड़न किया था जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद समिति ने बच्चे को बाल गृह में रखा हुआ है.
केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने एक बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) को कथित रूप से यौन उत्पीड़न के पीड़ित एक नाबालिग का संरक्षण उसके माता-पिता को देने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि बच्चे के माता-पिता का भावनात्मक सहयोग उसे सदमे से उबरने में मदद करेगा. नाबालिग का कथित तौर पर उसकी रिश्ते की बहन ने यौन शोषण किया था.
आपराधिक आयोजन को करता है प्रभावित
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