
केरल हाईकोर्ट ने ‘मीडिया वन’ चैनल के प्रसारण पर रोक के ख़िलाफ़ दायर याचिका ख़ारिज की
The Wire
29 दिसंबर 2021 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मलयालम समाचार चैनल ‘मीडिया वन’ को सुरक्षा मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया था और 31 जनवरी को इसके प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था. 8 फरवरी को केरल हाईकोर्ट ने केंद्र के निर्णय को बरक़रार रखा था, जिसके ख़िलाफ़ चैनल ने अपील दायर की थी.
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को मलयालम समाचार चैनल ‘मीडिया वन’ की वह अपील खारिज कर दी, जिसमें उसने प्रसारण लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने के केंद्र के फैसले को एकल पीठ द्वारा कायम रखने को चुनौती दी थी. इसकी वजह से चैनल का प्रसारण बंद हो गया है.
मुख्य न्यायाधीश एम. मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चाली ने आठ फरवरी को एकल पीठ द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देने के लिए संपादक सहित चैनल के कुछ कर्मचारियों और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट (केयूडल्ब्यूजे) द्वारा दायर अपील भी खारिज कर दी.
केंद्र सरकार ने 31 जनवरी को चैनल के प्रसारण पर रोक लगा दी थी.
8 फरवरी को केरल हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि गृह मंत्रालय द्वारा ‘मीडिया वन’ (MediaOne) को खुफिया एजेंसियों की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर सुरक्षा मंजूरी नहीं दिया जाना ‘न्यायोचित’ है.