केरल हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यक आरक्षण रद्द करने की मांग वाली हिंदुत्ववादी संगठन की याचिका ख़ारिज की
The Wire
हिंदू सेवाकेंद्रम नाम के एक संगठन की केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ये मांग की थी कि यदि मुस्लिम, लैटिन कैथोलिक, ईसाई नादर और अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति ईसाई धर्म के किसी भी संप्रदाय में परिवर्तित होता है तो उसे पिछड़ा वर्ग में न गिना जाए. अदालत ने याचिका ख़ारिज करने के साथ-साथ याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
नई दिल्ली: केरल हाईकोर्ट ने हिंदू सेवाकेंद्रम नाम के एक संगठन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ये मांग की गई थी कि यदि मुस्लिम, लैटिन कैथोलिक, ईसाई नादर और अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति ईसाई धर्म के किसी भी संप्रदाय में परिवर्तित होता है तो उसे पिछड़ा वर्ग में न गिना जाए. कोर्ट ने याचिका खारिज करने के साथ-साथ याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, अदालत ने सेवाकेंद्रम को निर्देश दिया कि वे राज्य में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाए गए बैंक खाते में एक महीने के भीतर इस राशि को जमा करें. कोर्ट ने कहा कि यदि वे ऐसा कर पाने में विफल रहते हैं तो केरल राजस्व वसूली अधिनियम, 1968 के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी.More Related News