केरल हाईकोर्ट का आदेश, ससुर की संपत्ति में नहीं है दामाद का कानूनी अधिकार
ABP News
डेविस रफेल ने कोर्ट से कहा कि हेंड्री की इकलौती बेटी से शादी की और शादी के बाद उन्हें व्यावहारिक रूप से परिवार के सदस्य के रूप में अपनाया गया था.
केरल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए कहा कि दामाद अपने की संपत्ति और बिल्डिंग में कानूनी आधिकार का दावा नहीं कर सकता है. जस्टिस एन. अनिल कुमार न एक आदेश जारी करते हुए कन्नूर के तालिपराम्बा के रहने वाले डेविस रफेल की याचिका खारिज कर दी, जो उसने पय्यनूर सब-कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका लगाकर अपने ससुर हेंड्री थॉमस की संपत्ति पर दावा किया था.
ससुर ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक मुकदमा दायर किया, जिसमें डेविस को उसकी संपत्ति में अतिक्रमण करने या संपत्ति और घर के शांतिपूर्ण कब्जे और आनंद में हस्तक्षेप करने से स्थायी रोक लगाने की मांग की थी.
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