
केन्द्र ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा- ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल दवाओं पर अभी नहीं देनी होगी इंपोर्ट ड्यूटी
ABP News
इंश्योरेंस कंपनियों को 65 साल से ज्यादा उम्र के और घर पर इलाज करने लोगों को इंश्योरेंस के दायरे में लाने पर विचार करने की सलाह.ब्लैक फंगस की दवा आयात करने पर नहीं देनी होगी इंपोर्ट ड्यूटी
ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी को आयात करने पर नहीं देनी होगी इंपोर्ट ड्यूटी. ब्लैक फंगस के मामलों और उसके इलाज में इस्तेमाल होने वाले दवा की किल्लत के मसले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन के विदेशों से आयात होने पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को फिलहाल हटा दिया गया है. यानी निजी तौर पर इस्तेमाल के लिए अगर कोई व्यक्ति एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन विदेश से मंगवाता है तो उसको फिलहाल इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी होगी. इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस रेगुलेटर से कहा है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के और घर पर इलाज कर रहे लोगों को भी इंश्योरेंस क्लेम देने पर विचार करें.More Related News