केजरीवाल को बेल या जेल? आज फैसला सुनाएगा कोर्ट, जानें अब तक क्या-क्या हुआ
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केजरीवाल की याचिका पर पिछले हफ्ते सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट में बहस के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी को 'स्क्रिप्टेड' बताया था. उन्होंने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए थे.
दिल्ली हाई कोर्ट आबकारी नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज फैसला सुनाएगा. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा मंगलवार 9 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएंगी. इसके अलावा अपने वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करने वाली केजरीवाल की याचिका पर भी राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगा.
पिछले हफ्ते हुई थी सुनवाई
केजरीवाल की याचिका पर पिछले हफ्ते सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट में बहस के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी गिरफ्तारी को 'स्क्रिप्टेड' बताया था. उन्होंने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए थे.
सिंघवी ने कहा, 'चुनाव के बीच गिरफ्तारी क्यों? चुनाव में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है. आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है. बहुत पहले के घोटाले का गलत इस्तेमाल नॉन प्लेइंग लेबल फील्ड बनाने के लिए किया जा रहा है. ईडी का पहला समन अक्टूबर में जारी किया गया था. लेकिन गिफ्तारी मार्च में जाकर हुई है.'
ED ने दिया केजरीवाल की दलीलों का जवाब
सिंघवी की दलीलों का जवाब देते हुए ईडी की तरफ से एएसजी एस वी राजू ने कहा, 'मान लीजिए कि कोई राजनीतिक व्यक्ति चुनाव से दो दिन पहले हत्या कर देता है. क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? यदि हम प्रॉपर्टी अटैच करेंगे तो ये कहेंगे कि चुनाव है और हमें शामिल नहीं होने दे रहे है और नहीं करेंगे तो ये दलील देंगे कि क्या कुछ मिला. कोई रिकवरी नहीं हुई.'
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