केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- कोरोना होने के 30 दिन के अंदर आत्महत्या कोरोना से मौत के बराबर, मिलेगा मुआवजा
ABP News
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि अगर किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति ठीक होने के 30 दिन के अंदर आत्महत्या कर लेता है तो उसकी गिनती कोरोना संक्रमित मृतकों में होगी.
नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि होने के 30 दिन के अंदर आत्महत्या कर लेता है तो उसकी मौत कोरोना से हुई मौत में ही गिना जाएगा. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि परिजनों को सरकारी दिशानिर्देशों के मुताबिक 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दिया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि कोरोना जांच होने या संकमण की पुष्टि होने के 30 दिनों के अंदर अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो इस मृत्यु को महामारी से जुड़ी हुई मृत्यु मानी जाएगी. सरकार ने यह भी साफ किया कि जरूरी नहीं कि मौत अस्पताल में ही हो वह कहीं भी हो सकता है.
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच को केंद्र सरकार की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो जाता है और 30 दिन के अंदर अगर आत्महत्या कर लेता है तो उनकी मौत कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में होगी.