
केंद्र सरकार ने विवादित डिजिटल मीडिया नियमों से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने से इनकार किया
The Wire
विशेष रिपोर्ट: केंद्र द्वारा लाए गए डिजिटल मीडिया के नए नियमों को लेकर हो रहे विरोध में एक मुद्दा इस बारे में हितधारकों के साथ समुचित चर्चा न होने का है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इन्हें बनाने से पहले हुए विचार-विमर्श के नाम पर दो सेमिनार और एक मीटिंग का हवाला दिया है, हालांकि इसमें से किसी के भी मिनट्स तैयार नहीं किए गए हैं.
नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने विवादित डिजिटल मीडिया नियमों, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम 2021, से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है. मंत्रालय के डिजिटल मीडिया डिविजन में अवर सचिव और केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) प्रेम चंद ने ऐसी दलीलों का हवाला देते हुए सूचना देने से मना किया है, जिसकी इजाजत सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में नहीं दी गई है. चंद ने कहा चूंकि इस नियम से जुड़ी फाइल फिलहाल उनके पास नहीं है और वो किसी और के पास गई हुई है, इसलिए वे जानकारी मुहैया नहीं करा सकते हैं. आरटीआई एक्ट, 2005 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो इस आधार पर सूचना देने से मना करने की स्वीकृति प्रदान करता हो.More Related News