
केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करे ट्विटर, दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में मांग
ABP News
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने फरवरी महीने में जो दिशा निर्देश जारी किए थे, उनका अब तक ट्विटर ने पालन नहीं किया है.अभी तक इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी ऐक्ट की धारा 79 के तहत इन सोशल मीडिया कंपनियों को इंटरमीडियरी के नाते किसी भी तरह की जवाबदेही से छूट मिली हुई थी.
नई दिल्ली: नए सोशल मीडिया नियमों को लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. इस याचिका में मांग की गई है कि केंद्र सरकार और ट्विटर को निर्देश दिया जाए कि वह केंद्र की तरफ से सोशल मीडिया कंपनियों को जारी किए गए दिशा निर्देशों का जल्द से जल्द पालन करें और करवाएं. केंद्र सरकार ने फरवरी महीने में सोशल मीडिया प्लेटफार्म डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे. ट्विटर ने नहीं किया केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालनMore Related News