
"केंद्र फैसले को वैसे ही लागू करे" : सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन पर बोला सुप्रीम कोर्ट
NDTV India
सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन देने के लिए भारतीय सेना द्वारा अपनाए गए मूल्यांकन मानदंडों को मनमाना और तर्कहीन के रूप में खारिज कर दिया था. पीठ ने महिला अफसरों को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (Armed Forces Tribunal) के समक्ष उपाय करने के लिए की छूट के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी थी.
सु्प्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन (Permanent Commission for Women Officers in Armed Forces) देने के मामले में कड़ी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा, "केंद्र सरकार फैसले को वैसे ही लागू करे, जैसे यह दिया गया है.यह फैसले के इर्द-गिर्द घूमने की कोशिश है. अदालत ने कहा कि हम फैसले को फिर से नहीं खोलेंगे. अगर आप खुश नहीं हैं तो आप पुनर्विचार दाखिल करें." सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से खोलने से इनकार कर दिया है. अदालत ने केंद्र सरकार की स्पष्टीकरण के लिए दाखिल अर्जी पर विचार करने से इनकार किया.More Related News