
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- सशस्त्र बलों ने एनडीए में महिलाओं की भर्ती का फ़ैसला किया
The Wire
सुप्रीम कोर्ट ने वकील कुश कालरा की याचिका पर सुनवाई की. इस याचिका में प्रतिष्ठित एनडीए में लैंगिक आधार पर योग्य महिलाओं को भर्ती न करने का मुद्दा उठाते हुए इसे समानता के मौलिक अधिकार का कथित तौर पर उल्लंघन बताया गया था.
नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सशस्त्र बलों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में महिलाओं की भर्ती करने का फैसला किया है. केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ को बताया कि सरकार के साथ ही सशस्त्र बलों के उच्च स्तर पर फैसला लिया गया है कि एनडीए के जरिये स्थायी कमीशन के लिए महिलाओं की भी भर्ती की जाएगी. अतिरिक्त सॉलिसिटर भाटी ने हलफनामे के जरिये जानकारी देने के लिए अदालत की अनुमति मांगी. न्यायालय ने कहा कि वह समय-समय पर प्राधिकारियों को खुद इसे करने के लिए प्रेरित करता रहा है और उसका मानना है कि वे इसे करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं.More Related News