केंद्र ने पेंशन रूल्स में किया संशोधन, सिक्योरिटी ऑफिसर्स को रिटायरमेंट के बाद जानकारी पब्लिश करने से पहले लेनी होगी मंजूरी
ABP News
केंद्र सरकार ने सिविल सर्वेंट्स के पेंशन रूल्स में संशोधन करते हुए सिक्योरिटी और इंटेलीजेंस ऑर्गेनाइजेशन के सेवानिवृत्त अधिकारियों को ऑर्गेनाइजेशन हैड की मंजूरी के बिना ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कुछ भी प्रकाशित करने से प्रतिबंधित कर दिया है. रूल 8 में इस संशोधन के अनुसार, अगर पेंशनभोगी नियमों की अवहेलना करता है तो उसकी पेंशन रोकी या विड्रो की जा सकती है.
नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने सिविल सर्वेंट्स के पेंशन रूल्स में संशोधन किया है. इसमें सिक्योरिटी और इंटेलीजेंस ऑर्गेनाइजेशन के सेवानिवृत्त अधिकारियों को ऑर्गेनाइजेशन हैड की मंजूरी के बिना अपने ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कुछ भी प्रकाशित करने से प्रतिबंधित कर दिया है. इसमें ऑर्गेनाइजेशन में उनके अनुभव और विशेषज्ञता से संबंधित जानकारी भी शामिल है. सेंट्रल सिविल सर्विस (पेंशन) अमेंडमेंट रूल्स, 2020 को सोमवार को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले कार्मिक और प्रशिक्षण डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया. रूल 8 में इस संशोधन का मतलब है कि अगर पेंशनभोगी नियमों की अवहेलना करता है तो उसकी पेंशन रोकी या विड्रो की जा सकती है. नियमों में इस बदलाव के सिक्योरिटी और इंटेलीजेंस ऑर्गेनाइजेशन के सेवानिवृत्त अधिकारियों पर इंपैक्ट की संभावना है जो अपने पहले के ऑर्गेनाइजेशन और अनुभवों पर अखबारों और मैगजीन में लेख या फिर बुक लिखते हैं. आरटीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में आने वाले ऑर्गेनाइजेशन के लिए लागू होगा ये नियमकेंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में संशोधन करते हुए डीओपीटी ने एक क्लॉज जोड़ा, जिसमें कहा गया है कि सेवानिवृत्ति पर आरटीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में मेंशन्ड संगठनों में काम करने वालों को ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख से पूर्व मंजूरी के बिना "संगठन के डोमेन से संबंधित कुछ भी प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें किसी भी कार्मिक और उसके पदनाम के बारे में संदर्भ या जानकारी और उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के आधार पर प्राप्त विशेषज्ञता या नॉलेज" शामिल है.More Related News