केंद्र को ख़राब वेंटिलेटर को बदलना होगा, मरीज़ों पर प्रयोग की अनुमति नहीं दे सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट
The Wire
बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ कोविड-19 महामारी से संबंधित उन याचिकाओं को सुन रही थी, जिसमें बताया गया था कि कई अस्पतालों को पीएम केयर्स फंड के तहत केंद्र से मिले 150 वेंटिलेटर में से 113 ख़राब थे. अदालत ने कहा है कि इन्हें बदलकर नए सही वेंटिलेटर स्थापित करना केंद्र की ज़िम्मेदारी है.
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि अगर केंद्र द्वारा महाराष्ट्र को भेजे गए वेंटिलेटर में से कोई भी खराब हैं तो उसे बदला जाना चाहिए. अदालत ने जोर देकर कहा कि वह कोविड-19 मरीजों पर ऐसे वेंटिलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं दे सकती क्योंकि बड़े पैमाने पर मरम्मत किए गए वेंटिलेटर से मरीज की जान जा सकती है. उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ के जस्टिस आरवी गुगे और जस्टिस बीयू देबद्वार ने यह टिप्पणी कोविड-19 महामारी से जुड़े विभिन्न मामलों को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की. बीते सप्ताह पिछले हफ्ते राज्य सरकार की ओर से पेश अभियोजक डीआर काले ने बताया था कि औरंगाबाद में सरकारी और कुछ निजी अस्पतालों को ‘पीएम केयर्स फंड’ के तहत केंद्र से मिले 150 वेंटिलेटर में से 113 खराब थे और इसलिए उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.More Related News