केंद्र के नए नियम, सरकार के कहने पर टीवी चैनलों को दिखानी होगी ‘राष्ट्रहित वाली सामग्री’
The Wire
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय टेलीविजन चैनलों को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इनके तहत केंद्र सरकार ने चैनलों को 'राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के विषयों' को दिन में कम से कम 30 मिनट प्रसारित करने को कहा है.
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गुरुवार को जारी किए गए नए दिशानिर्देश सरकार को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वह सभी भारतीय टेलीविजन चैनलों को समय-समय पर जारी ‘सामान्य सलाह (General Advisory)’ के आधार पर ‘राष्ट्रहित में सामग्री’ प्रसारित करने के लिए मजबूर कर सकती है.
इसके अलावा, दिशानिर्देश चैनलों को ‘राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता के विषयों’ को दिन में कम से कम 30 मिनट प्रसारित करने के लिए भी कहते हैं.
हालांकि, चैनलों को इस दायित्व को पूरा करने के लिए अपने स्वयं की सामग्री बनाने और प्रसारित करने की स्वतंत्रता होगी और नए दिशानिर्देश स्वयं इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ‘एक दिन में न्यूनतम 30 मिनट की अवधि के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण कर सकते हैं…’
सरकार ने कहा है कि उसका इरादा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस प्रोग्रामिंग की निगरानी करने का है.