
केंद्रीय सूचना आयोग ने कोरोना संबंधी आरटीआई मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर शुनवाई शुरू की
The Wire
केंद्रीय सूचना आयोग का ये फैसला मद्रास हाईकोर्ट द्वारा 28 अप्रैल को जारी उस निर्देश के बाद आया है, जिसमें अदालत ने कहा था कि कोरोना मामलों की सुनवाई के लिए आयोग को एक विशेष पीठ का गठन करना चाहिए. आरटीआई कार्यकर्ता सौरव दास ने इस मामले में याचिका दायर की थी. दास को इसलिए हाईकोर्ट का रुख़ करना पड़ा था, क्योंकि सीआईसी इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर नहीं ले रही थी.
नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कहा है कि कोविड-19 महामारी से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा. #BREAKING पारदर्शिता एवं सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे कि कोरोना से संबंधित आरटीआई अपीलों एवं शिकायतों को महामारी के समय ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए. In a major victory for transparency, the Central Info Commission has started hearing pandemic-related RTI cases on priority. This, after Madras HC's recommendation, on my petition. सीआईसी के लीगल डिपार्टमेंट ने बीते छह मई 2021 को इसकी घोषणा की थी, जिसमें आयोग के ही 22 जुलाई 2016 को जारी एक सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा गया है कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न हुई स्थिति का ध्यान रखा जाएगा. Lots of crucial info on COVID being denied by Centre. Not anymore! इसमें कहा गया है कि कोविड-19 से संबंधित मामलों की जल्दी सुनवाई हो सकती है, इसके लिए अपीलार्थी या शिकायतकर्ता को जल्द सुनवाई की इच्छा जाहिर करनी होगी और आयोग को इसके बारे में सूचित करना होगा. Procedure👇More Related News