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कुलभूषण जाधव के मामले पर झुका पाकिस्तान, सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील का अधिकार मिला
ABP News
पाकिस्तानी ने कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने वाले एक विधेयक को पास कर दिया है. ICJ ने 2019 में दिए एक फैसले में कहा था कि पाकिस्तान को जाधव की सजा की ‘प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार’ करना चाहिए.
पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने गुरुवार को इंटरनेशनल कोर्ट (समीक्षा और पुर्नविचार) अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है. इस अध्यादेश के बाद अब पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को सजा के खिलाफ किसी भी हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार मिल गया है. इमरान खान सरकार द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को प्रभावी बनाने में 'समीक्षा और पुनर्विचार' के अधिकार को प्रदान करने के लिए नेशनल असेंबली में बिल पेश किया गया था. इस "इंटरनेशनल कोर्ट (समीक्षा और पुनर्विचार) अध्यादेश, 2020" को स्वीकृति मिल गई है.More Related News