
कुलभूषण जाधव केस: इंटरनेशनल कोर्ट का क्या था आदेश जिसके आगे PAK को झुकना पड़ा, नए कानून से क्या पड़ेगा फर्क?
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पाकिस्तान की संसद में बुधवार को एक अहम बिल पास हुआ है, जिसके बाद वहां की जेलों में बंद विदेशी नागरिकों को अपील करने का अधिकार मिल जाएगा. कुलभूषण जाधव भी अब अपनी मौत की सजा के खिलाफ आगे अपील कर सकेंगे.
पाकिस्तान की संसद में बुधवार को एक अहम बिल पास हुआ. इस बिल का नाम है- द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (रिव्यू एंड रिकन्सिडरेशन) बिल, 2021. ये बिल अब कानून बन गया है. इससे पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को बड़ी राहत मिली है. इस कानून के बाद अब जाधव अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकेंगे. पाकिस्तान की संसद में इस बिल का पास होना भारत के लिए और कुलभूषण जाधव के लिए एक बड़ी कामयाबी है. लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो कभी कॉन्सुलर एक्सेस तक नहीं देने वाला पाकिस्तान ऐसा बिल लेकर आया और इस कानून से क्या फर्क पड़ेगा?

पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने गुरुवार को बलूचिस्तान के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की. पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया है तो दूसरी ओर बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) का कहना है कि ISPR द्वारा किए गए दावे झूठे हैं और पाक हार को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा है.

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