
किसी भी आदिवासी को उसके दावे का निपटारा किए बिना ज़मीन से बेदख़ल नहीं किया जाना चाहिए: एनएचआरसी
The Wire
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने एक वेबिनार में कहा कि आयोग इस बात पर ग़ौर करेगा कि वह अपनी ज़मीन पर आदिवासी लोगों के दावों के न्यायनिर्णयन और उसके वितरण की नीति के संबंध में क्या कर सकता है. आयोग मानवाधिकार के नज़रिये से विभिन्न क़ानूनों की समीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष जस्टिस (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने बृहस्पतिवार को कहा कि किसी भी आदिवासी को जमीन के अधिकार के उसके दावे का निपटारा किए बिना बेदखल नहीं किया जाना चाहिए. No tribal should be evicted without the settlement of his/her claim on land rights, says NHRC Chairperson, Mr. Justice A.K. Mishra while chairing a webinar with HRDs.Read: https://t.co/mmZUbhCuEs@ANI @PTI_News @PIB_India pic.twitter.com/eaWxptqPIt अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने यह बात मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करने वालों के साथ आयोजित एक वेबिनार में कही. — NHRC India (@India_NHRC) July 29, 2021 एनएचआरसी की ओर से जारी बयान में उनके हवाले से कहा गया कि किसी भी आदिवासी को जमीन के उसके दावे का निपटारा किए बिना बेदखल नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला पहले ही दिया गया है.More Related News