
किसान आंदोलन: हरियाणा में प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ राजद्रोह के दो मामले समेत कुल 138 केस दर्ज
The Wire
हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने विधानसभा में बताया कि राज्य में कृषि क़ानूनों के विरोध में हुए प्रदर्शनों के संबंध में ज़्यादातर मामले कुरुक्षेत्र, सोनीपत, भिवानी, हिसार, सिरसा और फ़तेहाबाद ज़िलों में दर्ज किए गए हैं. ये मामले दंगा, घातक हथियार से लैस होने, आदेश की अवज्ञा, लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने सहित विभिन्न धाराओं से संबंधित हैं. सभी 138 मामले सितंबर 2020 से अब तक दर्ज किए गए हैं.
चंडीगढ़: हरियाणा में केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान पिछले 11 महीने में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राजद्रोह के दो मामले और 136 अन्य केस दर्ज किए गए हैं. राज्य विधानसभा में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई. कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा के प्रश्न के लिखित उत्तर में गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों के खिलाफ अब तक 136 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई हैं. इसके अलावा किसानों के खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए (राजद्रोह) के तहत भी केस दर्ज किए गए हैं. विज के अनुसार, 18 जिलों में मामले दर्ज किए गए थे और 136 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जो दंगा, घातक हथियार से लैस, आदेश की अवज्ञा, लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने सहित विभिन्न धाराओं से संबंधित हैं. सभी 138 मामले सितंबर 2020 से अब तक दर्ज किए गए हैं. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, विज द्वारा प्रस्तुत बयान में कहा गया है कि 11 जुलाई, 2021 को सिरसा के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में धारा 124 ए (राजद्रोह) के तहत मामला दर्ज किया गया था और शिकायतकर्ता का बयान ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया गया था.More Related News